वादी रामचरन पुत्र स्व० गुलजार पासी नि० कशिया पश्चिम थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी द्वारा सूचना दी गयी कि अभियुक्तों द्वारा वादी के पिता को कुल्हाड़ी से सिर पर चोंट पहुंचाकर घायल कर दिया गया है, जिनकी इलाज हेतु ले जाते समय मृत्यु हो गयी है। इस सम्बन्ध में थाना कोखराज पर मु0अ0सं0 110/05 धारा 304 भादवि व 3 (2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था।


जिसके अभियुक्तों 1. सुरेश सिंह पटेल पुत्र मोती सिंह पटेल 2. रोशन सिंह पटेल पुत्र सुन्दर सिंह पटेल नि०गण कशिया पश्चिम थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी को दिनांक 16.03.2023 को मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद कौशाम्बी द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से 1010 वर्ष सश्रम कारावास तथा 20-20 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।
गुड मॉर्निंग भारत संवाददाता हिमांशू कुमार मिश्रा की रिर्पोट।