थाना कोखराज क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग से दुष्कर्म के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 169/16 धारा 376(2)(i)/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिसके अभियुक्त रामप्रसाद पुत्र बरमदीन नि० भदवां थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी को आज दिनांक 16.03.2023 को मा० न्यायालय एडीजे- 07/स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जनपद कौशाम्बी द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 31,000/- रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।
गुड मॉर्निंग भारत संवाददाता हिमांशू कुमार मिश्रा की रिर्पोट।