नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों को लेकर अहम आदेश जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी स्वस्थ कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद सड़कों पर छोड़ दिया जाएगा, जबकि सिर्फ बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। यह फैसला दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश में लागू होगा। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने यह आदेश सुनाते हुए कहा कि जिन कुत्तों को अब तक पकड़ा गया है, उन्हें जल्द छोड़ा जाए। साथ ही सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि हर नगरपालिका क्षेत्र में कुत्तों को खिलाने के लिए अलग से स्थान निर्धारित किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक होगी और ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि हाल ही में 11 अगस्त को न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने दिल्ली नगर निगम को आदेश दिया था कि संवेदनशील क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को इकट्ठा कर शेल्टर होम में रखा जाए। उस आदेश में 5,000 कुत्तों की क्षमता वाले आश्रय स्थल बनाने, सीसीटीवी, पर्याप्त स्टाफ, भोजन और चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने, नसबंदी, टीकाकरण और कृमि मुक्ति को अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया था।
साथ ही कुत्तों के काटने की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन बनाने, चार घंटे के भीतर खतरनाक कुत्तों को पकड़ने और मासिक रेबीज टीकाकरण व उपचार का डेटा सार्वजनिक करने को भी कहा गया था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि इस प्रक्रिया में बाधा डालने वाले पशु अधिकार कार्यकर्ताओं पर अवमानना की कार्रवाई होगी।
– प्रियांशु अमन