पड़ोसी ने पालतू कुत्ते को मारी गोली, एफ आई आर दर्ज
गुड मॉर्निंग भारत
कौशाम्बी में एक पालतू कुतिया की बुधवार की रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पालतू जानवर (कुतिया) के मालिक ने अपने पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाया है। डॉग को खून में सना देखकर मालिक फूट-फूटकर रोने लगा। उधर, पिपरी थाना प्रभारी श्रवण कुमार सिंह का कहना है कि नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच कर कार्रवाई की जा रही है। कुतिया का गुरुवार को पीएम कराया जा रहा है।मामला पिपरी कोतवाली के भीखपुर मेड़वारा गांव का है। यहां के निवासी सुशील भारतीय ने बताया कि बुधवार रात 9 बजे मेरे घर के सामने मेरे पालतू जानवर कुतिया घर के बाहर टहल रही थी। जिसके छोटे-छोटे बच्चे भी है। कुतिया के भौकने पर पड़ोसी पप्पू पुत्र जुम्मन मिया ने लाइसेंस धारी बन्दूक से गोली मार दी। इसके बाद मौके से भाग निकला। गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे तो घर के बाहर डॉग खून से लथपथ पड़ा मिला। रोते हुए मालिक ने कहा कि मेरे बच्चे की तरह था वो आरोपी को सजा मिलनी चाहिए |

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 (ए) के मुताबिक, हर जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना भारत के हर नागरिक का मूल कर्तव्य है। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी जानवर को पीटेगा, ठोकर मारेगा, उस पर अत्यधिक सवारी और बोझ लादेगा, उसे यातना देगा कोई ऐसा काम करेगा जिससे उसे दर्द हो, दंडनीय अपराध है। कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान। वन्य जीव संरक्षण कानून जानवरों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इसका मकसद वन्य जीवों के अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना था। इसमें 2003 में संशोधन किया गया। इसमें दंड और जुर्माना को और भी कठोर कर दिया गया है।
गुड मॉर्निंग भारत संवाददाता हिमांशु कुमार मिश्रा, कौशाम्बी