गुंडा टैक्स मांगने के आरोपी को सशर्त जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रंगदारी मांगने के आरोपी शाह उर्फ पीपलगांव निवासी बसंत यादव की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली है।

यह आदेश न्यायमूर्ति साधन रानी ठाकुर ने बसंत यादव के अधिवक्ता शादाब अली और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। प्रयाग व्यापार मंडल पीपल गांव के अध्यक्ष दिनेश कुमार गुप्ता ने बसंत यादव के खिलाफ रंगदारी मांगने का मुकदमा थाना धूमनगंज में दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि बसंत यादव ने मोबाइल से कॉल करके उससे गाली गलौज करते हुए गुंडा टैक्स की मांग की। साथ ही हर महीने गुंडा टैक्ट न देने पर वादी व उसके भतीजे को जान से मारने की धमकी दी। याची के अधिवक्ता शादाब अली ने जमानत के समर्थन में कहा कि जिस मोबाइल नंबर से रगंदारी की धमकी देने का आरोप है।

वह मोबाइल नंबर बसंत यादव का नहीं है। घटना का कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है। इसके अलावा कितने रुपये की रंगदारी मांगी है, इसका जिक एफआईआर में नही है एवं न ही कोई पैसा अभियुक्त को वादी ने दिया है। शादाब अली ने यह भी कहा कि वादी ने पूर्व में दो मुकदमे बंसत यादव के खिलाफ दर्ज कराए थे। सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बसंत यादव की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली।

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