इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजनौर के धामपुर सीट से भाजपा विधायक अशोक राणा व बेटे प्रियांक राणा की गिरफ्तारी पर रोक की मांग में दाखिल याचिका 14 मई को एम पी एम एल ए मामलों की सुनवाई करने वाली न्यायपीठ के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है।
सरकारी वकील ने बताया कि याची अशोक राणा विधायक हैं।जिसपर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ तथा न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। मालूम हो कि एक कांस्ट्रक्शन कंपनी को सड़क चौड़ीकरण का ठेका मिला। सहारनपुर निवासी कंपनी प्रबंधक रविंदर पुंडीर ने विधायक व बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।
आरोप लगाया कि पिता पुत्र ने उनसे पैसे मांगे।मना करने पर कंपनी के ड्राइवर से 9 सितंबर 23 को रोलर मशीन छीन ली शिकायत पर एक हफ्ते बाद क्षतिग्रस्त हालत में वापस मिली। इसके बाद भी मांगे पैसे न देने पर कंपनी में घुसकर आगजनी व फायरिंग की गई। विधायक व बेटे ने जिसे याचिका में चुनौती दी है। याचिका की सुनवाई 14 मई को होगी।