अंसारी गैंग के नवनीत सचान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर रद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी गैंग के सदस्य नवनीत सचान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत चित्रकूट के कर्वी कोतवाली में दर्ज एफआईआर रद कर दी है और जिलाधिकारी व एस पी को नियमानुसार नये सिरे से गैंग चार्ट तैयार करने की छूट दी है।

कोर्ट ने कहा की डी एम व एस पी चित्रकूट की संयुक्त बैठक, जिसमें गैंग चार्ट को अनुमोदित किया गया,केवल औपचारिकता मात्र थी। विधिक व पुलिस रिपोर्ट के आधार पर गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ तथा न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने नवनीत सचान की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता डी एस मिश्र अभिषेक मिश्र व चंद्र केश मिश्र ने बहस की। इनका कहना था कि जिलाधिकारी व एस पी ने गैंग चार्ट अनुमोदित करते समय स्वतंत्र विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है।अपनी संतुष्टि दर्ज नहीं की है। केवल रिपोर्ट पर आदेश दिया है। जो कानून का उल्लघंन है।

इसलिए गैंगस्टर एक्ट का केस रद किया जाय।
हालांकि अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव का कहना था कि डी एम व एस पी की 25 जनवरी 2024 की संयुक्त बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा के बाद गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया है। किंतु तथ्यों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने इस तर्क को सही नहीं माना और कहा,” कि बैठक केवल औपचारिकता मात्र थी। नियमानुसार कार्रवाई करें।”

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