कौशाम्बी : पॉक्सो एक्ट के आभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा दिलायी गयी

थाना कोखराज क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग से दुष्कर्म के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 155/13 धारा 376 (2) झ/506/452 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसके अभियुक्त पवन कुमार पाण्डेय पुत्र केशव प्रसाद पाण्डेय नि0 परसरा थाना कोखराज कौशाम्बी को आज दिनांक 02.03.2023 को मा० न्यायालय स्पे० जज पॉक्सो एक्ट जनपद कौशाम्बी द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से 10 वर्ष कठोर कारावास तथा 24,000/- रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।

गुड मॉर्निंग भारत संवाददाता हिमांशु कुमार मिश्रा की रिर्पोट।

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