प्रयागराज: अफजाल की सजा बढ़ाने गैंगस्टर एक्ट में सजा के खिलाफ सुनवाई जारी

गाजीपुर से रहे पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा को रद करने की मांग वाली अपील पर सोमवार को सुनवाई शुरू हो गई। लेकिन आज पूरी नहीं हो सकी। तीन घंटे तक सुनवाई के बाद न्यायालय ने सुनवाई के लिए अब 20 मई की तारीख लगा दी। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दिया है। आज अफजाल अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी एवं दयाशंकर मिश्र ने अपने पक्ष रखा। उन्होंने सजा स्थगित करने के मुद्दे पर ट्रायल कोर्ट में बचाव पक्ष के गवाहों के बयानों का हवाला दिया।

भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड को लेकर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। गाजीपुर की विशेष अदालत ने इस मामले में दोषी करार देते हुए। चार साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। जिसके खिलाफ अपील दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की जमानत मंजूर कर ली थी लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई जिससे अफजाल अंसारी की संसद से सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए अपील जल्द सुने जाने का आदेश दिया। उधर, राज्य सरकार ने भी सजा बढ़ाने की मांग में गवर्नमेंट अपील दाखिल की है जबकि कृष्णानंद राय के लड़के पीयूष कुमार राय ने भी सजा बढ़ाने की मांग लेकर निगरानी दाखिल की है। तीनों मुकदमों की एक साथ सुनवाई हो रही है।

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