स्वयंभू लार्ड विश्वेश्वर नाथ ने दाखिल की है याचिका।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर नाथ प्राचीन मंदिर की भूमि को लेकर वाराणसी जिला जज के समक्ष विचाराधीन सिविल वाद संख्या 34/2023की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और विपक्षी गण शैलेन्द्र कुमार पाठक व्यास व दो अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याची भगवान विश्वेश्वर नाथ ने निषेधात्मक वाद दायर किया है।उसी मामले ने विपक्षी ने भी वाद दायर किया है।और व्यवस्था करने के अधिकार की मांग की है।जबकि ज्ञानवापी क्षेत्र के तीनों प्लाट का प्रबंधन याची के पास है। जिसमें हस्तक्षेप की कोशिश की जा रही है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर नाथ की पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।