इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साइन सिटी करोड़ों के घपले में निवेशकों की संपत्ति वापस करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत को पाच माह में नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है और निर्णय की प्रति हाईकोर्ट को भेजने को कहा है।
कोर्ट ने भारत सरकार को दुबई में रह रहे मुख्य अभियुक्त राशिद नसीम के प्रत्यर्पण के संबंध में संयुक्त अरब अमीरात सरकार को अनुस्मारक पत्र भेजने और प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। इससे पहले अपर सालिसिटर जनरल वरिष्ठ अधिवक्ता शशि प्रकाश सिंह ने कोर्ट को बताया कि दुबई में छिपे मुख्य अभियुक्त की वापसी का अनुरोध संयुक्त अरब अमीरात सरकार को भेजा गया है।अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।याचिका की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ तथा न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने प्रकाश चन्द्र तिवारी व श्रीराम राम की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है।
कोर्ट में हाजिर ईडी व आर्थिक अपराध शाखा उ प्र के अधिकारियों की हाजिरी माफ कर दी है।ई डी व सीरियस फ्राड इंवेस्टीगेशन आफिस की तरफ से प्रगति रिपोर्ट पेश की गई।
याची प्रकाश चन्द्र तिवारी का कहना था कि उन्होंने व निवेशकों धन निवेश किया है जिसकी 18फीसदी ब्याज सहित वापसी कराई जाय।
ई डी के अधिवक्ता का कहना था कि धारा 8के अंतर्गत वैकल्पिक उपचार प्राप्त है।याची ई डी की विशेष अदालत में इस आशय की अर्जी दाखिल कर राहत की मांग कर सकता है। अदालत को विवेचना के दौरान निवेशकों की संपत्ति वापस करने का आदेश पारित करने का अधिकार है। कोर्ट ने जिला जज को विशेष अदालत की ऐसी व्यवस्था करने को कहा है ताकि समय रहते वह याची के दावे का निस्तारण कर सके।