प्रयागराज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अस्सी घाट पर दूकानों का आवंटन में चेयरमैन मंडलायुक्त वाराणसी को निपटारा करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी अस्सी घाट पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आवंटित दूकानों को हटाने की नोटिस के खिलाफ याचिका निस्तारित करते हुए चेयरमैन मंडलायुक्त को यथाशीघ्र विवाद सुलझाने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने मेसर्स ब्लू साल्ट रेस्टोरेंट की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी ने बहस की।इनका कहना था कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने याची को 18जनवरी 19को अस्सी घाट पर दूकान आवंटित किया।ऐसी 13दूकाने लोगों को दी गई है। 11अप्रैल 19को करार पर हस्ताक्षर किए गए।किंतु अब 8/10जून 24को दूकान आवंटन निरस्त कर खाली करने का आदेश दिया गया है।करार के खंड 23मे दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति में चेयरमैन जो कि मंडलायुक्त है,को निपटारा करने का अधिकार है।जिसपर कोर्ट ने याची को दस दिन में मंडलायुक्त वाराणसी को प्रत्यावेदन देने तथा उसे यथाशीघ्र तय करने का निर्देश दिया है।।

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