प्रयागराज में 100 वर्ग मीटर के मकान मालिकों को भी मिलेगी कॉमर्शियल गतिविधियों की अनुमति

प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने निर्माण एवं विकास उपविधियों में बड़ा बदलाव किया है। अब जिन इलाकों का लेआउट पीडीए से पास है, वहां नौ, 12, 18 और 24 मीटर चौड़ी सड़कों के दोनों ओर स्थित 100 वर्ग मीटर के भवन स्वामियों को भी व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति मिल जाएगी। इस फैसले से शहर के करीब 50 हजार से अधिक मकान मालिकों को सीधा लाभ होगा। मास्टर प्लान 2031 लागू होने के बाद प्रदेश भर में मॉडल बिल्डिंग बायलॉज समान कर दिए गए हैं। पहले अलग-अलग प्राधिकरणों के नियम अलग थे, लेकिन अब नए प्रावधान के तहत 24 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित मिश्रित भूखंड का मालिक अपने भूखंड का मानचित्र स्वीकृत कराकर दुकानें या छोटे कारोबार शुरू कर सकेगा। जिन लोगों ने पहले से अपने घरों में दुकानें खोल रखी हैं, उन्हें भी अब आसानी से स्वीकृति मिल जाएगी। नए नियम से किराना स्टोर, स्टेशनरी, रेस्टोरेंट, होटल, शॉपिंग मॉल समेत छोटे व्यवसायों की शुरुआत सरल हो जाएगी।

पीडीए की आय में भी इससे बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि, व्यावसायिक गतिविधि शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराना आवश्यक होगा। जिन इलाकों का लेआउट पहले से पास है, वहां केवल एक रुपये जमा कर मानचित्र स्वीकृत कराया जा सकेगा। नई उपविधि 2025 के तहत यह प्रावधान लागू किए गए हैं और इसका लाभ बड़ी आबादी को मिलेगा।

-प्रियांशु अमन

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